महाराष्ट्र में करीब 70,000 सहकारी आवास समितियों को जीएसटी नियमों का पालन करना होगा क्योंकि उनका वार्षिक संग्रह 20 लाख रुपये से अधिक बढ़ने की संभावना है, एक रिपोर्ट में मनी कंट्रोल ने कहा है।
इनमें से अकेले मुंबई शहर में 50,000 समितियों है जिन्हें इस नियम का पालन करना होगाय़ॉ।
नये आनेवाले या फिर जानेवाले सदस्यों द्वारा समितियों के लिए भुगतान की जाने वाली फीस उनके वार्षिक कारोबार मानी जाती है।
सरकार ने पहले कहा था कि जीएसटी सालाना 20 लाख रुपये या उससे अधिक घर मालिकों से मिले मेंटेनेंस चार्ज को कवर करेगी।