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भोपाल नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द

भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश स्थित भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है और बैंक को 22 अप्रैल 2018 से बैंकिग व्यवसाय नहीं करने का आदेश दिया है, भारतीय सहकारिता को देर से प्राप्त खबर के मुताबिक।

आरबीआई ने मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसायटी को बैंक को कार्य समाप्त करने हेतु पत्र देने का अनुरोध किया है और बैंक में परिसमापक की नियुक्ति करने का आदेश जारी करने को कहा है।

आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस इसलिए रद्द किया है क्योंकि बैंक में पर्याप्त पूंजी और कमाई का कोई साधन नहीं बचा है।

“बैंक अपने मौजूदा जमाकर्तओं को पूर्ण रूप से भुगतान करने की स्थिति में नहीं है और साथ ही ये बैंक, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 56 के खंड 22 (3) (ए) में उल्लिखित नियमों पर भी खरा नहीं उतर पाया, आरबीआई ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है।

बैंक को बंद करने का निर्णय जमाकर्तओं के हितों में लिया जा रहा है। बैंक ने पूंजी में वृद्धि और वित्तीय पुनर्गठन के लिए कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है।

बैंक की वित्तीय स्थिति और इसके पुनरुद्दार की कोई गुंजाइश नहीं है। बैंक को सुधार करने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था। यदि बैंक को बैंकिंग व्यवसाय जारी रखने की अनुमित दी जाती है तो साफ तौर पर इसका प्रभाव जमाकर्ताओं पर पड़ेगा, प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार।

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