उस्मानाबाद स्थित बहु-राज्य सहकारी समिति, भूगोल मल्टी स्टेट अर्बन कॉपरेटिव क्रेडिट सोसायटी को पिछले हफ्ते केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय से अपने संशोधन को अनुमोदित कराने में सफलता हाथ नहीं लगी क्योंकि सोसायटी ने नाम बदलने के पीछे कोई वजह नहीं बताई।
मल्टी स्टेट कॉपरेटिव ऐक्ट 2002 की धारा 11 के उपधारा 9 के तहत सोसायटी के आवदेन को अस्वीकार करते हुए केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय से जवाब आया कि “सोसायटी ने अपने पंजीकरण नाम में बदलाव की मांग की है लेकिन उसने इसके लिए कोई उचित कारण नहीं बताया है।”
“एमएससीएस अधिनियम के अनुसार अनुमोदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है”, केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय से जारी पत्र के मुताबिक।