आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सूचना दी है कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में स्थित यूनाइटेड कॉपरेटिव बैंक पर दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
विज्ञप्ति के मुताबिक, 18 जुलाई 2018 से बैंक आरबीआई की बिना मर्जी से नए और पुराने ऋण का नवीनीकरण, नया निवेश, निधि का उधार इत्यादि नहीं कर सकता है।
आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिशा-निर्देशों लागू करने का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है। बैंक की वित्तीय स्थिति ठीक होने तक दिशा-निर्देश लागू रहेगा।
रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन दिशा-निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकती है। यह दिशा-निर्देश 18 जुलाई, 2018 से छह महीने की अवधि के लिए बैंक पर लागू किया गया है।