बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हालिया में केरल राज्य में बाढ़ से भारी नुकसान के मद्देनजर, राज्य के सहकारी बैंक समेत सभी बैंक एक वर्ष की अवधि के लिए फसल ऋण पर ब्याज की वसूली नहीं करेंगे।
यह निर्णय केरल बैंकर्स समिति ने राज्य कृषि मंत्री वी एस सुनील कुमार की ओर से किए गए अनुरोध के जवाब में लिया है।
बैंक किसानों द्वारा तैयार फसल ऋण पर डिफ़ॉल्ट रूप से संपत्तियों को संलग्न करने के लिए सरफेसी अधिनियम का आह्वान नहीं करेंगे।
एक अनुमान के मुताबिक, बाढ़ से करीब 46,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि बर्बाद हुए हैं जिससे 2.8 लाख से अधिक किसानों को 1,050 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।