भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोणार्क अर्बन कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
यूसीबी ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया था जिसमें बैंक के निदेशकों को ऋण देना भी एक है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया और उस पर मौखिक जवाब भी दिया।
बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, रिज़र्व बैंक ने बैंक पर जुर्माना लगाना ठीक समझा।