दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को एनसीयूआई-एनसीसीटी मामला चौथी बार फिर से स्थगित किया गया। “मंत्रालय और एनसीसीटी के वकील ने अदालत से कहा कि उनके पिता की हालत गंभीर बनी हुई है और इस मामला की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की जाए।
एक सदस्यीय पीठ ने एनसीयूआई-एनसीसीटी मामले की सुनवाई को 28 जनवरी के लिए टाल दिया है। न्यायाधीश ने एनसीयूआई अधिवक्ता से कहा कि ऐसी परिस्थिति में कुछ नहीं किया जा सकता है। एनसीयूआई के एक अधिकारी ने बताया कि एनसीयूआई के वकील जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश मल्होत्रा और एडवोकेट ओमप्रकाश शामिल हैं, चाहते थे कि कम से कम सुनवाई की शुरुआत की जाती लेकिन वे दोनों स्थगन से निराश थे।
जहां एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी एन सत्यनारायण और अध्यक्ष के पीएस वेद प्रकाश अपने आधिवक्ता को नैतिक समर्थन देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। एनसीसीटी के सचिव और उनके सहयोगियों ने सुनवाई के दौरान आने की जहमत भी नहीं उठाई। एक अधिकारी ने कहा कि स्थगन के बारे में उन्हें पहले से ही पता था और इसलिए वे सुनवाई के दौरान नहीं आए।
एनसीयूआई से जुड़े नेताओं को लगता है कि मंत्रालय जानबूझकर सुनवाई को स्थगित कर रहा है, क्योंकि इस मामले में उनका कानूनी पक्ष कमजोर है। एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत एनसीसीटी अब सरकारी निकाई नहीं रह गई है और इसे सरकार से अनुदान मिलना बंद हो गया है। इन दिनों संस्था वित्तीय संकट से जूझ रही है।
इससे पहले केंद्र सरकार के स्थायी वकील संजीव नरूला को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति मिलने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। एनसीसीटी के नव नियुक्त वकील को मामले की पूरी जानकारी जुटाने के लिए स्थगन चाहिए था।
इससे पहले अक्टूबर 2018 में मामले को इसलिए स्थगित कर दिया गया थाक्योंकि बेंच के पास कई मामले पहले से ही लंबित थे।एनसीयूआई के अधिवक्ताओं और अधिकारियों ने शाम 4.30 बजे तक इंतजार किया लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा।
पाठकों को याद होगा कि एनसीयूआई को कृषि मंत्रालय की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसका शीर्षक था कि “नेशनल काउंसिल कॉपरेटिव ट्रेनिंग को स्वतंत्र और व्यावसायिक इकाई बनाने के लिए नेशनल कॉपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया से अलग करना”।
पत्र में कहा गया है कि एनसीयूआई के नियंत्रण के कारण, एनसीसीटी अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल रही है और इसकी वजह से प्रमुख संस्थान वामनिकॉम की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि एनसीयूआई ने इन आरोपों का खंडन किया है।