पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मद्रास उच्च न्यायालय ने मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रेपको बैंक में निदेशकों को नामित करने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि एमएससीएस अधिनियम 2002 को दरकिनार कर बैंक ने अपने उप-नियमों को बनाया है। बैंक के बोर्ड में नामित सदस्य की संख्या से संबंधित यह मुद्दा है।
याचिकाकर्ताओं ने पिछले साल अक्टूबर में केंद्रीय रजिस्ट्रार से संपर्क किया था लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने की वजह से उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।