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धोखाधड़ी: गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के अधिकारी दोषी

गंगानगर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की रावला समेत अन्य शाखाओं के कई ऑफिसर ने आधिकारिक आदेश को ताक पर रखते हुए अल्पावधि ऋण वितरित किया।

इस मामले की जांच उच्च स्तरीय टीम ने की और बैंक के 9 अधिकारियों को दोषी पाया गया। अतिरिक्त रजिस्ट्रार भोला राम के द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और रावला बैंक के तत्कालीन प्रबंधक सोमता को बर्खास्त कर दिया गया है। सोमता को रविवार को रिटायर होना था।

सोमता पर आरोप है कि उसने नए किसान सदस्यों को 15 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है। आदेश में सभी दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है।

सोमता  ने राज्य में पहले से लागू मॉडल आचरण का भी उल्लंघन किया गया है। जयपुर से प्राप्त आदेश के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। 

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