भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पर जुर्माना लगाया है।
यूसीबी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के साथ-साथ आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया।
मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाना ठीक समझा।