आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि मुंबई स्थित मराठा सहकारी बैंक पर जारी दिशा-निर्देशों की वैधता को 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 सितंबर 2019 तक छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।
यूसीबी पर सबसे पहले 31 अगस्त 2016 को दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। निर्देशों की वैधता में समय-समय पर परिवर्तन किया गया था और अंतिम दिशा-निर्देश 27 नवंबर 2018 को बढ़ाया गया था जो 31 मार्च, 2019 तक लागू था।
आरबीआई ने बैंक को निर्देशन की प्रति जनता की रुचि के लिए बैंक परिसर में प्रदर्शित करने को कहा है।
दिशा-निर्देशों के बढ़ाए जाने से यह नहीं सोचना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में व्यापक सुधार से संतुष्ट है।