आरबीआई की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुंबई स्थित सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर दिनांक 17 अप्रैल 2018 को जारी दिशा-निर्देशों की वैधता 17 अक्टूबर 2019 तक बढ़ा दी गई है।
सिटी को-ऑपरेटिव बैंक को जारी किए गए निर्देशों को समय-समय पर संशोधित किया गया है। वर्तमान में आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि जारी निर्देशों के नियमों और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया।
उपरोक्त समय-विस्तार को अधिसूचित करते हुए 09 अप्रैल 2019 को जारी निर्देश की एक प्रति जनता के लिए बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक सिटी कॉपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट नहीं है।