भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुणे स्थित शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक पर दिशा-निर्देशों जारी किये हैं। जमाकर्ताओं को अब 1000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं होगी।
रिज़र्व बैंक की बिना पूर्व लिखित अनुमति के यह यूसीबी किसी भी तरह का ऋण और अग्रिम नहीं दे सकता, कोई नवीनीकरण नहीं कर सकता, कोई निवेश नहीं कर सकता, कोई पूंजी उधार नहीं ले सकता और न ही किसी नए जमा की स्वीकृति सहित किसी भी दायित्व को ले सकता है।
आरबीआई के निर्देश 03 मई, 2019 को दिए गए और इन्हें 04 मई, 2019 से लागू किया गया है।
रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि रिजर्व बैंक इस यूसीबी का लाइसेन्स रद्द कर दिया गया है।
बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन दिशा-निर्देशों के संशोधनों पर विचार कर सकता है।