भारतीय रिज़र्व बैंक ने अडूर सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड पर जारी दिशा-निर्देशों को अगले छ: महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।
निर्देशों के अनुसार, जमाकर्ताओं को प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में रखी गई कुल शेष राशि में से 2000 रुपये (केवल दो हजार रुपये) से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कई अन्य प्रतिबंध भी “दिशा-निर्देश” के साथ बैंक पर प्रभावी रहेंगे।
आरबीआई की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरबीआई ने 02 नवंबर, 2018 को दिशा-निर्देश जारी किये थे, जो अब 10 मई, 2019 से 09 नवंबर 2019 तक छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।
निर्देश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।