भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री बसवेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, (बीजापुर) पर आर्थिक जुर्माना लगाया है।
बैंक के निदेशकों और उनके रिश्तेदार को ऋण स्वीकृत करने में आरबीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है जिसके लिए यूसीबी दोषी पाया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की।
मामले के तथ्यों और बैंक के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद, रिज़र्व बैंक ने उल्लंघनों की पुष्टि की और बैंक पर आर्थिक जुर्माना लगाने ठीक समझा।