भारत के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा को बताया कि बैंक ऋणों की वसूली के लिए बाउंसरों और एजेंटों का उपयोग नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पुलिस सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही बैंक एजेंटों को वसूली के लिए भेज सकते हैं।
दिशा-निर्देशों के लगातार उल्लंघन की स्थिति में, आरबीआई ऐसे बैंकों पर अंकुश लगा सकता है।
बैंकों द्वारा ऋण की वसूली के लिए बाउंसर या एजेंट भेजने की कई घटनाएं हाल ही में सामने आई हैं। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में शीर्ष बैंक द्वारा उचित दिशा-निर्देश दिए गए हैं।