इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, गिर सोमनाथ के जिला मजिस्ट्रेट ने गोविंदपारा जंगल कामदार साहकरी मंडली लिमिटेड (जीजेकेएसएमएल), काजली गाँव स्थित एक सहकारी समिति पर 57 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
जीजेकेएसएमएल, एक सहकारी संस्था पर उन क्षेत्रों में खनन का आरोप लगाया गया है जो इसे पट्टे पर नहीं दिए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संस्था ने अनुमति लिए बिना 16.36 लाख टन चूना पत्थर का खनन किया।
कलेक्टर द्वारा कार्यवाही के खिलाफ समिति ने गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और संभावना है कि उच्च न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई 5 अगस्त को होगी।