यूपीए युग के घोटालेबाज आखिरकार कानून की पकड़ में आते दिख रहे हैं। वाड्रा और चिदंबरम के बाद अब पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की बारी है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के आर्थिक अपराध शाखा (ईओडबल्यू) को एनसीपी नेता अजीत पवार और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) के 70 अन्य घोटालों के मामलों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि मामले में आगे बढ़ने के लिए “विश्वसनीय साक्ष्य” थे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक।
माना जा रहा है कि आरोपियों ने 2007 से 2011 के बीच एमएससी बैंक में 1,000 करोड़ रुपये का घपला किया है।
नाबार्ड की जांच में पाया गया कि इन लोगों के निर्णय, कार्य और कार्रवाई से बैंक को नुकसान हुआ।