भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री भाउसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लिमिटेड, घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर जुर्माना ठोका गया है।
यूसीबी ने लाभांश की घोषणा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों, अनुदेशों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया।
मामले के तथ्यों और बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद , रिज़र्व बैंक ने बैंक पर जुर्माना लगाना ठीक समझा।