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शिवम सहकारी बैंक को कोई राहत नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित “शिवम सहकारी बैंक” पर जारी दिशा-निर्देशों को 19 अक्टूबर 2019 तक बढ़ा दिया है। यूसीबी 19 मई, 2018 से दिशा-निर्देशों के अधीन है।

आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि, “भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 A की उप-धारा (1), धारा 56 के साथ पठित, के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देता है कि उपरोक्त निर्देश समीक्षा के अधीन, 19 अक्टूबर, 2019 तक उक्त बैंक पर लागू रहेगा।

उपरोक्त निर्देश की एक प्रति बैंक परिसर में आम लोगों की सूचना के लिए प्रदर्शित की जानी चाहिए, आरबीआई ने निर्देश दिये।

आरबीआई ने स्पष्ट किया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्वोक्त विस्तार और/या संशोधन का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है

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