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डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर को-ऑप बैंक पर निर्देश बरकरार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेडनिलंगाजिला-लातूर (महाराष्ट्र) पर 16 अगस्त, 2019 से 15 अक्टूबर, 2019 तक दो महीने की अवधि के लिए दिशा-निर्देश को बढ़ा दिया है।

आरबीआई ने पहली बार यूसीबी पर 15 फरवरी, 2019 को 15 अगस्त, 2019 तक छह महीने की अवधि के लिए दिशा-निर्देश लागू किया था, अब 16 अगस्त, 2019 से 15 अक्टूबर, 2019 तक दो महीने के लिए बढ़ाया है।

दिशा-निर्देश जमा-निकासी/स्वीकृति पर कुछ प्रतिबंधों और/या सीमा को निर्धारित करते हैं। विस्तृत दिशा-निर्देश बैंक परिसर में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर दिशा-निर्देशों के संशोधनों पर विचार कर सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश को बैंकिंग लाइसेंस रद्द किए जाने के रूप में नहीं लेना चाहिए। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय जारी रखेगा।

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