एक अच्छा निर्णय लेते हुए आरबीआई ने पिछले गुरुवार को पीएमसी बैंक के असहाय जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा 25 हजार रुपये तक बढ़ा दी है। इससे 70 प्रतिशत ग्राहकों को सुविधा मिलेगी।
आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा, “भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की तरलता की स्थिति की फिर से समीक्षा की और जमाकर्ताओं की कठिनाई को कम करने के लिए निकासी की सीमा को 25000 रुपये (केवल पच्चीस हजार रुपये) तक बढ़ाने का फैसला किया है”।
पाठकों को याद होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं को अपने खातों में से 10,000/- (रुपए दस हजार केवल) तक निकालने की अनुमति दी थी।
उपरोक्त छूट के साथ, बैंक के 70% से अधिक जमाकर्ता अपना पूरा शेष निकाल सकेंगे। आरबीआई बैंक की स्थिति की निगरानी कर रहा है और जमाकर्ताओं के हित में आवश्यक कदम उठाता रहेगा।
रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक लिमिटेड के प्रशासक की सहायता के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36एएए (5) (ए) के संदर्भ में तीन सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है।