ओडिशा के सहकारिता विभाग ने राज्य सरकार से शहरी सहकारी बैंक, भुवनेश्वर से जमाकर्ताओं को एक लाख तक की धनराशि के भुगतान की अनुमति देने का आग्रह किया है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट।
क्रेडिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के नियमों और शर्तों के तहत, प्रत्येक जमाकर्ता को एक लाख तक की जमा राशि पाने का अधिकार है।
सहकारिता विभाग का कहना है कि 11,672 खाताधारकों की जमा राशि में से 33.87 करोड़ रुपये बैंक में जप्त थे।
1,546 जमाकर्ताओं के विरुद्ध कुल 42.77 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण है, जबकि बैंक परिसमापन की तारीख से 70.31 लाख रुपये की वसूली कर सकता है।