भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के अमरावती स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 18 अक्टूबर, 2019 से 17 अप्रैल, 2020 तक छह महीने की अवधि के लिए जारी दिशा-निर्देशों में विस्तार किया है।
पहली बार आरबीआई ने 17 जनवरी, 2019 को यूसीबी पर दिशा-निर्देश जारी किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब समीक्षा के अधीन छह महीने की अवधि के लिए दिशाओं को और बढ़ा दिया है।
दिशा-निर्देश जमा की निकासी/स्वीकृति पर कुछ प्रतिबंधों और/या सीमा को निर्धारित करते हैं। निर्देश की एक प्रति बैंक परिसर में जनता के लिए प्रदर्शित की गई है।
भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर दिशा-निर्देशों के संशोधनों पर विचार कर सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश को बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया जाना नहीं समझना चाहिए।
बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा।