भारतीय रिज़र्व बैंक ने “मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक”, मारगाव, गोवा पर जारी निर्देशों को 03 नवंबर, 2019 से 02 मई तक छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।
यूसीबी की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के बाद आरबीआई को इस तरह के निर्देशों को संशोधित करना आवश्यक लगा।
“किसी भी खाते से अधिक से अधिक रुपये 30,000/- (केवल तीस हजार) जमाकर्ता द्वारा निकाले जाने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि ऐसे जमाकर्ता पर पहले से कोई देयता न हो”।
जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि बैंक द्वारा एस्क्रौ खाते और/या प्रतिभूतियों में अलग से रखी जानी चाहिए जिसका उपयोग बैंक द्वारा केवल संशोधित निदेशकों को भुगतान करने के लिए किया जाएगा।
संदर्भ के तहत निर्देश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।