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तमिलनाडु को एफ़आईडीएफ़ से मिले 420 करोड़ रुपए

तमिलनाडु सरकार ने राज्‍य में तीन मत्‍स्‍य पालन हार्बर को विकसित करने के लिए नाबार्ड से 420 करोड़ रुपये का आरम्भिक रियायती वित्‍त प्राप्‍त करने के लिए प्रथम त्रिपक्षीय एमओए पर हस्‍ताक्षर किये हैं। मत्‍स्‍य पालन हार्बर में नागापट्टिनम जिले में थारंगमपदी, तिरुवल्लुर जिले में थिरुवोत्रियूर कुप्पम और कुड्डालोर जिले में मुधुनगर शामिल हैं।

यह याद दिलाता है कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 7522.48 करोड़ रुपये का एक समर्पित कोष (एफ़आईडीएफ़) बनाया है। इस फंड के तहत रियायती वित्त प्रदान करने के लिए नाबार्ड, एनसीडीसी और सभी अनुसूचित बैंक नोडल लोनिंग संस्था हैं।

एफ़आईडीएफ़ चिन्हित मत्स्य पालन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पात्र संस्थाओं, सहकारी समितियों, व्यक्तियों और उद्यमियों को रियायती वित्त प्रदान करता है। लेकिन पात्र कौन है? – यह एक बड़ा सवाल है, विशेषज्ञों ने पूछा।

मत्स्य सहकारी समितियों से जुड़े लोग इस बहुत अधिक धन वाले फंड के निर्माण से प्रभावित नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह केवल बड़े खिलाड़ियों के पक्ष में है।

विशेषज्ञों ने कहा कि 5 प्रतिशत की रियायती दर को देखते हुए, इसके लिए जमानत की मांग इतनी है कि कोई भी गरीब मछुआरा दे नहीं कर सकता।

“उदाहरण के लिए यदि एनसीडीसी 1 करोड़ रुपये का ऋण देता है, तो यह 1.25 करोड़ रुपये की संपत्ति को गिरवी रखना चाहता है”, एक सहकरी-संचालक ने कहा कि बड़े मछुआरों के अलावा कौन इस तरह के ऋणों को ले सकता है।

सहकरी-विशेषज्ञ यह भी पूछते हैं कि एक साल पहले बनाया गया फंड अभी तक उपयोगी होने में विफल क्यों रहा है। मुख्य कारणों में से एक जागरूकता की कमी है और जब तक को-ऑप्स बड़े पैमाने पर शामिल नहीं होते हैं, इस फंड के कई लेने वाले नहीं होंगे, वे जोर देते हैं।

सरकार के सूत्रों का दावा है कि एफ़आईडीएफ़ के तहत मत्स्य पालन विभाग एनएलई द्वारा रियायती वित्त प्रदान करने के लिए 3% प्रति वर्ष तक ब्याज दर प्रदान करता है। लेकिन ये सब केवल बड़ी मत्स्य कंपनियों के लिए है, विशेषज्ञों ने कहा।

सरकार का दावा है कि विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य योग्य संस्थाओं (ईई) से 715.04 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और इन्हें एफआरएफ के तहत विचार के लिए विभाग में गठित केंद्रीय अनुमोदन और निगरानी समिति द्वारा भी सिफारिश की गई है।

यह सच है कि राज्य सरकार और बड़े खिलाड़ी फंड का लाभ उठा सकते हैं लेकिन यह सामान्य मछुआरों की पहुंच से परे है। “लेकिन आम मछुआरों को बंदरगाह और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास से लाभ हो सकता है”, एक सरकारी अधिकारी ने कहा।

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