आरबीआई की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि “भारतीय रिजर्व बैंक ने, सार्वजनिक हित में, अमानथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु पर 01 अप्रैल, 2013 को दिशा– निर्देश जारी किए थे, जिसमें बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए (धारा 56 के साथ पठित) (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग किया गया था।
“जारी किये गए दिशा-निर्देशों को समय-समय पर संशोधित किया गया, आखिरी बार 4 जनवरी, 2020 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए [56 के साथ पठित] के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 जनवरी, 2020 से अमानथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरू को जारी सभी समावेशी निर्देश वापस लिए जाते हैं”, विज्ञप्ति में कहा गया है ।