भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुंबई स्थित अपना सहकारी बैंक पर 14 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है। यह पेनल्टी आरबीआई के मानदंडों का अनुपालन करने हेतु लगाई गई है।
आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह जुर्माना लगाया है। “यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कुछ कहने का इरादा नहीं है”– एक विज्ञप्ति में आरबीआई ने स्पष्ट किया।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 31 मार्च, 2018 को वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण में बैंक को आईआरएसी मानदंडों पर आरबीआई के निर्देशों का गैर-अनुपालन का दोषी पाया गया।
बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उपरोक्त कारणों के अनुपालन में विफलता के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।
बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, व्यक्तिगत सुनवाई और अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ की परीक्षा के दौरान किए गए मौखिक सबमिशन के बाद, आरबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि उपरोक्त आरोप सही थे जिसके आधार पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया।