भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले महीने भिलाई नागरिक सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया था।
उक्त बैंक को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी “नो योर कस्टमर” मानदंड पर दिशानिर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया था।
भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था।
मामले के तथ्यों और उक्त बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, रिज़र्व बैंक ने निष्कर्ष निकाला कि उल्लंघन हुआ है, जिसके आधार पर जुर्माना लगाया है।