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जे एंड के बैंक: डार को उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं

230 करोड़ रुपये के घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने जे एंड के स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन को दर्ज एफआईआर से राहत देने से इनकार कर दिया।

भ्रष्टाचार विरोधी विभाग ने धोखाधड़ी में बैंक अधिकारियों की संलिप्तता का पता लगाया थाजिसमें पूर्व चेयरमैन मोहम्मद शफी डार और शिवपोरा श्रीनगर में “रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी” नामक गैर-मौजूद सहकारी समिति के अध्यक्ष हिलाल अहमद मीर शामिल भी थे।

डार ने अदालत में भ्रष्टाचार विरोधी विभाग द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।

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