‘आईएएनएस’ की एक खबर के मुताबिक, कर्नाटक में बीजेपी सरकार जल्द ही भूमि सुधार अधिनियम 1961 में संशोधन करेगी, जिससे आम लोगों को कृषि गतिविधियों के लिए राज्य भर में खेत खरीदने और रखने की अनुमति मिल सके।
संशोधित अधिनियम कृषि उत्पादन के लिए भूमि खरीदने के लिए सहकारी समितियों सहित सभी प्रकार के संस्थानों को अनुमति देगा।
एक धार के अनुसार, गैर-कृषक केवल तभी खेती कर सकते हैं, जब उनकी वार्षिक गैर-कृषि आय 25 लाख रुपये से अधिक न हो।
इस बीच, बेंगलुरु से भाजपा के राज्यसभा सदस्य केसी राममूर्ति ने इस ऐतिहासिक फैसले के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की।