उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के दायरे में राज्य सहकारी समितियों को लाने के विवाद पर एक ताजा स्थगन आदेश दिया है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक।
न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सचिवों को जारी किए गए “संयुक्त पुरी नीमपारा केंद्रीय सहकारी बैंक” के सचिव के एक पत्र को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की गई थी।
पत्र द्वारा आरटीआई के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए एक आवेदन को हस्तांतरित किया गया था।