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पुणे के यूसीबी ने संशोधित बीआर एक्ट के प्रावधानों का किया विरोध

ऐसा लगता है कि आरबीआई के पूर्ण नियंत्रण में सहकारी बैंकों के मुद्दे पर शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में वैचारिक मतभेद बढ़ रहा है क्योंकि पुणे स्थित शहरी सहकारी बैंकों ने संशोधित बीआर एक्ट के कई प्रावधानों का विरोध करने का निर्णय लिया हैं।

वहीं दूसरी ओरनेफकॉब के अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता सहित कई निदेशकों ने बीआर अधिनियम में संशोधन और भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में यूसीबी को लाने के लिए सरकार के कदम की सराहना की है।

इस संदर्भ में पुणे के सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में एक बैठक में संशोधित बैंकिंग विनियमन अधिनियम के उन प्रावधानों का विरोध करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जो सहकारी सिद्धांतों के खिलाफ हैं।

बैठक में महाराष्ट्र यूसीबी फेडरेशन के अध्यक्ष विद्याधर अनास्करकॉसमॉस बैंक के अध्यक्ष मिलिंद कालेपुणे पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष सीए जनार्दन रांडीव, सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबंधक रत्नाकर देओलजनता सहकारी बैंकपुणे के अध्यक्ष संजय लेले और यूसीबी के साथ जुड़े अन्य सहकारी लोग शामिल थे।

बैठक का आयोजन पुणे के सहकारी बैंकों की शीर्ष संस्था ने किया था जिसमें एसोसिएशन ने सांसदोंवित्त मंत्रियोंकेंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करने और महाराष्ट्र यूसीबी फेडरेशन और नेफकॉब के माध्यम से भी मामला उठाने या जरूरत पड़ने पर कानूनी सहारा लेने का फैसला किया।

अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में पुणे यूसीबी एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता सुभाष मोहिते ने कहा, “इस बारे में भ्रम है कि अध्यादेश जल्दबाजी में क्यों जारी किया गया। बीआर अधिनियम की धारा 12 शहरी बैंकों को मौजूदा शेयरधारकों को अपने शेयरों की बिक्री और गैर-वापसी के लिए अपने शेयरों को जारी करने की अनुमति देती है जो एमसीएस अधिनियम के सहकारी सिद्धांतों और प्रावधानों के विपरीत है। 

उन्होंने कहा, “इसलिए यह समझ में नहीं आता है कि क्या ये बैंक सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में हैं या आरबीआई के”।

मोहिते ने अधिनियम के प्रावधानों को रेखांकित किया जो सहकारी सिद्धांतों के खिलाफ हैं। क्या यूसीबी का एक-दूसरे के साथ विलय सफल हो सकता है। शहरी सहकारी बैंकों को सहकारी क्षेत्र से बाहर करने के लिए प्रतिबंध लगाए गए थे या नहीं”, उन्होंने पूछा।

रिज़र्व बैंक की 2019 की रिपोर्ट के अनुसारराष्ट्रीयकृत बैंकों का सकल एनपीए 11% था जबकि सहकारी बैंकों का 7.1% था। एनपीए के लिए सहकारी बैंकों का प्रावधान 65% है और राष्ट्रीयकृत बैंकों का 46% है। हालांकिमोहिते ने तर्क दिया कि शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को गलत तरीके से प्रस्तुत करना गलत है।

अपने विचारों को साझा करते हुए विद्याधर अनास्कर ने कहा, ‘अध्यादेश जारी हो चुका है और सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। हमारे पास दो विकल्प हैंया तो आत्मसमर्पण करें या सहकारी सिद्धांतों के विरुद्ध अध्यादेश के प्रावधानों के खिलाफ लड़ें

अनास्कर ने आगे कहा, ‘आरबीआई कहता है कि यूसीबी के कामकाज में व्यावसायिकता नहीं है। यदि हम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यूसीबी और अन्य बैंकों के प्रकाशित वित्तीय परिणामों पर विचार करते हैंतो यूसीबी के रिकॉर्ड प्रशंसनीय हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी शहरी सहकारी बैंकों को उस अध्यादेश से खुद को अलग करना चाहिए जो सहकारी सिद्धांतों के विपरीत है।

इस अवसर पर कई अन्य वक्ताओं ने कहा, “बीआर अधिनियम की धारा 10 के कार्यान्वयन का यूसीबी के बोर्डों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।यूसीबी के कुल निदेशकों में से, 51 प्रतिशत को अधिनियम में उल्लिखित क्षेत्र में विशेषज्ञ होने की आवश्यकता है। यूसीबी में स्थापित किया जाने वाला “प्रबंधन मण्डल” एक शेयरधारक बैंक नहीं होगा

क्योंकिपूर्व में सहकारी अधिनियम के अनुसारयूसीबी को सदस्यों को शेयर राशि का पुन: भुगतान करने की अनुमति थीलेकिन बीआर अधिनियम की धारा 12 के अनुसार अब यूसीबी सदस्यों को शेयर राशि का भुगतान करने पर प्रतिबंधित हैंलेकिन रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ बाजार में सदस्य शेयर जारी कर के वे पूंजी बढ़ा सकते हैं। यदि यूसीबी बाजार में शेयर बेचते हैंतो इससे वन मेंबर वन वोट‘ के सहकारी सिद्धांत का खंडन हो सकता हैविशेषज्ञ ने कहा।

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