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सिटी को-ऑप बैंक को कोई राहत नहीं

आरबीआई द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2020 को समीक्षा के अधीन जारी निर्देश के अनुसार, सिटी को-ऑपरेटिव बैंक पर दिशा-निदेश 17 जुलाई, 2020 से 16 अक्टूबर, 2020 तक तीन महीने की आगे की अवधि तक लागू रहेगा।

उक्त यूसीबी को 17 अप्रैल, 2018 को छह महीने की अवधि के लिए निर्देश के तहत रखा गया था। निर्देशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया था और आखिरी निर्देश की अवधि 16 जुलाई, 2020 तक थी।

संदर्भ के तहत निर्देशों के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उक्त निर्देश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए प्रदर्शित की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्वोक्त विस्तार और/या संशोधन का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ऊक बैंक की वित्तीय स्थिति में पर्याप्त सुधार से संतुष्ट हैआरबीआई ने स्पष्ट किया।

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