एमएससीएस अधिनियम, 2002 में प्रावधान न होने के कारण, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार विवेक अग्रवाल को कोविड-19 के मद्देनजर एजीएम और बहुराज्य सहकारी निकायों के चुनाव के लिए कोई समाधान खोजना चुनौती बना हुआ है।
पिछले शुक्रवार को आयोजित वेबिनार में उपस्थित एक प्रतिभागी ने कहा, “केंद्रीय रजिस्ट्रार ने सहकारी नेताओं की दो बैठकों का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सर्वसम्मति से कोई रास्ता निकालने की कोशिश की”।
एक सूत्र ने कहा कि केंद्रीय रजिस्ट्रार इस संबंध में दस दिनों के भीतर एक अधिसूचना जारी कर सकता है। अटकलें हैं कि अंतिम अधिसूचना जारी होने से पहले मसौदा दिशानिर्देश सहकारी नेताओं के साथ साझा किया जा सकता है।
सहकारी नेताओं की केंद्रीय रजिस्ट्रार से साथ हुई पहली बैठक में कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट पर नेताओं के विचारों को सुना गया, जबकि दूसरी बैठक का उद्देश्य यह जानना था कि कंपनियां किस तरह से स्थिति का मुकाबला करने में सक्षम हैं। इस बैठक में केंद्रीय रजिस्ट्रार अग्रवाल ने प्रतिभागियों से लिखित सुझाव मांगे।
इस बीच, प्रतिभागियों में से एक ने कहा कि कंपनियां अपने एजीएम का संचालन कैसे करती हैं, इस पर प्रस्तुतियां भी दी गईं।
इस आभासी बैठक में नेफकॉब के अध्यक्ष ज्योतिंद्रभाई मेहता, सहकार भारती के जीएस उदय जोशी, कॉस्मॉस बैंक के चेयरमैन मिलिंद काले, सारस्वत बैंक के सीजीएम अजय जैन, एपी महेश अर्बन ऑपरेटिव बैंक के सीईओ उमेश चंद असवा, अशोक डबास, आदि ने भाग लिया।
इस अवसर पर, सहकारी समितियों ने अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से साझा किया। भारतीयसहकारिता से बात करते हुए उदय जोशी ने कहा, “हमने केंद्रीय रजिस्ट्रार से अनुरोध किया है कि वे बहु-राज्य सहकारी समितियों को आभासी एजीएम आयोजित करने की अनुमति दें। लेकिन सहकारी चुनाव कराने पर हमारी अलग-अलग राय है और उन्होंने सुझाव दिया है कि फिलहाल चुनाओं को स्थगित किया जाना बेहतर होगा, जोशी ने रेखांकित किया।
एक अन्य प्रतिभागी उमेश चंद असवा – सीईओ, एपी महेश यूसीबी ने कहा, “हमने 30 सितंबर से पहले आभासी एजीएम कराने के लिए स्वीकृति देने का सुझाव दिया, क्योंकि शेयरधारकों की मंजूरी से को-ऑप्स की वृद्धि के लिए कई संकल्प पारित होने हैं लेकिन बैठक न होने के कारण कार्यवाही में देरी हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनाव नहीं होना चाहिए, असवा ने कहा।
अशोक डबास ने कहा कि को-ऑप्स की चिंताओं के प्रति सेंट्रल रजिस्ट्रार बहुत सकारात्मक हैं। “हम वर्चुअल चुनाव के साथ-साथ एजीएम के भी पक्ष में हैं। ऑनलाइन चुनाव कराना मुश्किल नहीं है”, डबास ने कहा जो एनसीयूआई के जीसी में पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक है।
सहकारी हलकों में उभर रहे विचारों में से एक यह है कि आम सहमति से अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। नेफकॉब के अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता ने कहा कि दोनों स्थितियों के पक्ष और विपक्ष हैं। एमएससीएस अधिनियम में स्पष्टता के अभाव में, किसी भी मनमाने फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, मेहता ने चेतावनी दी।
गुजरात के अधिनियम में प्रावधान हैं, जिसके तहत कंपनी रजिस्ट्रार निर्णय ले सकता है, लेकिन एमएससीएस अधिनियम, 2002 में वह प्रावधान नहीं है, मेहता ने स्पष्ट किया। स्मरणीय है कि कोविड के डर के बावजूद गुजरात में सहकारी चुनाव कराये जा रहे हैं।
हर राज्य में सहकारी अधिनियम के प्रावधान अलग-अलग हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार को सहकारी चुनाव को स्थगित करने वाला अध्यादेश लाना पड़ा। समर्थक संवैधानिक प्रावधानों के अभाव में केंद्रीय रजिस्ट्रार इस दुविधा से बाहर कैसे निकलेंगे, यह देखना अभी बाकी है।