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24 सितंबर को होगा एनसीयूआई में चुनाव; लेकिन नहीं मिल रहा है चुनाव अधिकारी

सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था एनसीयूआई का चुनाव अधिकारी नियुक्त करने का प्रयास अभी तक सफल नहीं हुआ है।

इससे पहले गवर्निंग काउंसिल के अधिकांश सदस्य कोविड-19 के मद्देनजर चुनाव स्थगित करने की मांग कर रहे थें लेेकिन इसके बावजूद भी एनसीयूआई ने 24 सितंबर की तारीख तय कर दी है और कृषि मंत्रालय से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी है।

रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करने पर सेंट्रल रजिस्ट्रार के नवीनतम सर्कुलर के मुताबिक, एनसीयूआई ने दिल्ली रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव्स (आरओसी) के कार्यालय के साथ-साथ दक्षिणी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट, जिसके अधिकार क्षेत्र में एनसीयूआई है, के पास भी अनुरोध पत्र भेजा है।

इस बीच दिल्ली रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव्स (आरओसी) ने राज्य में कोविड के कारण किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने से इनकार कर दिया है जबकि डीएम कार्यालय ने तो अनुरोध पत्र स्वीकार ही नहीं किया है, एनसीयूआई के एक कर्मचारी ने बताया।

कोई विकल्प नहीं होने के कारण, एनसीयूआई ने केंद्रीय रजिस्ट्रार को एक पत्र भेजकर चुनाव अधिकारी खोजने में आ रही परेशानियों से अवगत कराया है और वर्तमान स्थिति में दिशा-निर्देशों की मांग की।

भारतीय सहकारिता से बातचीत में एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी एन सत्यनारायण ने आंध्र प्रदेश से फोन पर कहा, “हम जल्द से जल्द मंत्रालय से स्पष्टिकरण प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं।”

एनसीयूआई के निवर्तमान अध्यक्ष डॉ चंद्र पाल सिंह ने इस प्रगति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आरओ की नियुक्ति पर हालिया परिपत्र में स्थिति का सही अनुमान नहीं लगाया गया है। “एक डीएम या एक एसडीएम किस प्रकार एमएससीएस एक्ट 2002 को इतनी जल्दी जान सकते हैं, ताकि सहकारी चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करा सकें। सहकारिता एक विशेष क्षेत्र है और केवल इसकी विधियों और कानून को जानने वाले ही चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन कर सकते हैं”, अध्यक्ष ने जवाब दिया।

चंद्रपाल ने आगे बताते हुए कहा कि मंत्रालय के सेवानिवृत्त केंद्रीय रजिस्ट्रार या सेवानिवृत्त निदेशक जैसे अधिकारी ही सहकारी समितियों में चुनाव कराने के लिये बेहतर विकल्प होंगे।

“बहु-राज्य सहकारी समिति और बैंक के निदेशक मंडल के चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर का पैनल” शीर्षक वाला सेंट्रल रजिस्ट्रार का नवीनतम सर्कुलर कहता है, “सभी बहु-राज्य सहकारी समिति/बैंकों के बोर्ड समितियों/बैंकों के चुनावों के संचालन के लिए सेवारत अधिकारियों के निम्नलिखित पैनल से रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) नियुक्त कर सकते हैं :

क.  वर्तमान सहायक रजिस्ट्रार (सहकारी) या जिले का उप-रजिस्ट्रार (सहकारिता) जहां सोसायटी / बैंक का मुख्य कार्यालय है;

ख. राज्य के सहकारिता विभाग के उप-रजिस्ट्रार (सहकारिता) के समकक्ष या ऊपर के रैंक का कोई भी अधिकारी जहां सोसायटी/बैंक का मुख्य कार्यालय है;

ग.  जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामित डेप्यूटी कलेक्टर/एसडीएम, जहां समिति/बैंक का प्रधान कार्यालय है, आदि।

“हमने परिपत्र का अक्षरशः पालन करने की कोशिश की है लेकिन अभी तक डीएम या आरओसी से कोई जवाब नहीं आया है; हम इस मुद्दे पर मंत्रालय के जवाब का इंतजार करेंगे”, चंद्र पाल ने कहा।

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