पायनियर की रिपोर्ट है कि कोविड-19 के मद्देनजर, ओडिशा सरकार ने विभिन्न शीर्ष सहकारी निकायों की प्रबंधन समितियों के चुनाव कराने के बजाय प्रशासक नियुक्त कर दिया है।
ओसीएस अधिनियम, 1962 की धारा 32(1) के प्रावधान के अनुसार, जहाँ चुनाव का आयोजन समिति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले नहीं किया जाता है, इसे तुरंत समाप्त माना जाएगा और प्रबंधन की ज़िम्मेदारी रजिस्ट्रार के पास चली जाएगी।
अब ओडिशा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड (ओमफेड), ओडिशा राज्य सहकारी बैंक (ओएससीबी) सहित सहकारी संगठनो में प्रमुख नौकरशाह प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे।