बिहार के दरभंगा स्थित चार निवेशकों ने यूपी के सोनभद्र स्थित क्रेडिट कोऑपरेटिव संस्था- “कामना क्रेडिट सहकारी समिति” के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। निवेशकों का कहना है कि क्रेडिट सोसयाटी आरडी और एफडी खातों में जमा 2 लाख रुपये से अधिक की धनराशि वापस नहीं कर रही है।
पीड़ित आरती मिश्र, किशोर कुमार मिश्र, रवि रोशन मिश्र और त्रिशा मिश्र ने अपने अधिवक्ता संजीव कुमार के माध्यम से कामना क्रेडिट सहकारी समिति को कानूनी नोटिस दिया है।
खातों का विवरण देते हुए अधिवक्ता का कहना है कि सभी खातों की परिपक्वता तिथि बीत गई है फिर भी कई अनुरोधों के बावजूद समिति ग्राहकों को उनकी राशि नहीं दे रही है।
हालांकि जांच अधिकारी मनोज कुमार द्वारा दिनांक 22/06/2020 को जारी किये गये एक पत्र के माध्यम से पीड़ितों को यह पता चला है कि समिति ने बिना किसी उचित कारण के भुगतान रोक रखा है।
“मेरे ग्राहक जनवरी 2018 से क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित हैं और उचित उपचार के लिए उन्हें उक्त राशि की तत्काल आवश्यकता है ताकि वे एक योग्य डॉक्टर से अपना उचित इलाज करा सकें”, वकील ने नोटिस में लिखा है।
“आपसे अनुरोध है कि कानूनी नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर परिपक्वता राशि का भुगतान परिपक्वता तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज के साथ करें, अन्यथा मेरे मुवक्किल उनकी शिकायतों के निवारण के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद/सूट दाखिल करने के लिए स्वतंत्रता में होंगे”।
नोटिस में कहा गया है कि एक सप्ताह के भीतर कानूनी नोटिस का जवाब दें अन्यथा आगे की कार्यवाही की जाएगी।