पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, संजीवनी सहकारी समिति घोटाला मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राहत देते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय ने एडीजे कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें जांच के लिए विशेष परिचालन समूह (एसओजी) को आपराधिक शिकायत भेजी गयी थी।
अपने अंतरिम निर्देशों में, उच्च न्यायालय ने ‘केवल चंद डाकलिया’ द्वारा दायर आपराधिक विविध याचिका को स्वीकार किया, जो शेखावत के साथ सह-अभियुक्त है।
डाकलिया की याचिका में दलील दी गई कि उनके खिलाफ विशिष्ट आरोप लगे हैं, अतः उन्हें मामले में सुना जाना चाहिए।
आरोप है कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 900 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है।