आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक”, पुणे पर लगाए गए दिशा-निर्देश अगले दो महीने की अवधि 05 अगस्त, 2020 से 04 अक्टूबर, 2020 तक [समीक्षा के अधीन] लागू रहेंगे।
यूसीबी को 04 मई, 2019 से दिशा-निर्देश में रखा जा रहा है। समय-समय पर निर्देशों की वैधता को बढ़ाया गया है।
संदर्भ के तहत निर्देशों के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त विस्तार को अधिसूचित करते हुए 31 जुलाई, 2020 को जारी निर्देश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के लिए प्रदर्शित की गयी है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्वोक्त विस्तार और/या संशोधन का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में पर्याप्त सुधार से संतुष्ट है, विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है।