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ईडी को हस्तक्षेप करने का है कानूनी अधिकार; एमएससीबी मामला

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) घोटाले में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और 74 अन्य लोगों को क्लीन चिट देने पर ईओडब्ल्यू के निर्णय पर आपत्ति जताने से इनकार किया है।

हालांकि, केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में शामिल अधिकारियों के हितों के टकराव की जांच के लिए जोर दिया है।

इस बीच, ईओडब्ल्यू के एक क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देते हुए, अदालत के समक्ष कुछ याचिकाएं दायर की गई हैं।

इसके साथ ही ईडी ने अदालत से कहा है कि उसे कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कानूनी अधिकार है क्योंकि यह एक सार्वजनिक हित का मामला है।

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