भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 नवंबर, 2020 को महाराष्ट्र के जालना स्थित मंथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
यूसीबी को किसी भी ऋण और अग्रिमों को नवीनीकृत नहीं करने, कोई भी निवेश नहीं करने, किसी भी देयता को शामिल नहीं करने, धनराशि जमा नहीं करने और नए जमा को स्वीकृत नहीं करने, आदि से वंचित किया गया है।
दिशा-निर्देशों की एक प्रति बैंक परिसर में जनता की सूचना के लिए प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। आरबीआई द्वारा उपरोक्त निर्देशों के मुद्दे को बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों के संशोधनों पर विचार कर सकता है।
ये निर्देश 17 नवंबर, 2020 से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन होंगे।