मुंबई की एक अदालत ने 25,000 करोड़ रुपये के एमएससी बैंक घोटाले में मुंबई पुलिस की एक क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई में कोर्ट के हस्तक्षेप के लिए ईडी के अनुरोध को ठुकरा दिया है, पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक।
मुंबई पुलिस के ईओडब्ल्यू ने पहले एसीबी अदालत के सामने एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि घोटाले का कोई आपराधिक पहलू नहीं है।
हालाँकि, ईडी का तर्क यह था कि ईओडब्ल्यू की क्लोज़र रिपोर्ट गलत थी और इसलिए रिपोर्ट को अस्वीकार्य माना जाना चाहिए।
महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार घोटाले में शामिल लोगों में से एक हैं।