भारतीय रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र के मुबंई स्थित दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जारी दिशा-निर्देशों को 16 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया है।
बैंक को 17 अप्रैल, 2018 से दिशा-निर्देशों के अधीन रखा गया है। निर्देशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है।
संदर्भ के तहत निर्देश के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बैंक को निर्देश की एक प्रति जनता के अवलोकन के लिए अपने परिसर में प्रदर्शित करने को कहा है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्वोक्त विस्तार और / या संशोधन से यह अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए कि आरबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।