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हाईकोर्ट ने सह-संविदाकर्मियों के नियमितीकरण पर लगाई रोक

केरल उच्च न्यायालय ने केरल बैंक में अस्थायी और कॉन्ट्रैक्ट आधार पर काम कर रहे 1,850 कर्मचारियों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार के कदम पर रोक लगा दी, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार।

अदालत ने कन्नूर के रहने वाले लिजिथ ए द्वारा पेश याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। याचिका में कहा गया है कि कर्मचारियों को विनियमित करना केरल सहकारी समिति (केसीएस) अधिनियम का उल्लंघन है।

न्यायालय ने कहा है कि शर्तों का पालन किए बिना की गई नियुक्तियां अवैध हैं और राज्य सरकार द्वारा विनियमित नहीं की जा सकती हैं।

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