भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक के एक सहकारी बैंक ‘डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’ पर नया कर्ज देने को लेकर प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने कहा है कि यह बैंक ग्राहकों से जमा राशि भी स्वीकार नहीं कर सकता।
आरबीआई ने ‘डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’ पर नया कर्ज देने और जमा राशि स्वीकार करने को लेकर प्रतिबंधित किया है। शीर्ष बैंक ने निर्देश देते हुए कहा है कि ‘डेक्कन अर्बन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड’ आनेवाले छह महीनों तक कुछ तय शर्तों पर ही काम करेगा। यह प्रतिबंध बैंक को जांच के दायरे में लेते हुए लगाया गया है।
आरबीआई के निर्देशानुसार, डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खाताधारक अभी सिर्फ अपने खाते से 1,000 रुपये ही निकाल सकते हैं।
केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं को सभी बचत खातों या चालू खातों से 1,000 रुपये से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती।’’आरबीआई के अनुसार ग्राहक अपने कर्ज का निपटान जमा के आधार पर कर सकते हैं। यह कुछ शर्तों पर निर्भर है।