महाराष्ट्र के लातूर में स्थित डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जारी दिशा-निर्देशों की अवधि को भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 मार्च 2021 से 14 जून, 2021 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।
यह बैंक 16 फरवरी 2019 से आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अधीन है। इन निर्देशों को समय-समय पर मोडिफ़ाई किया गया था।
आरबीआई की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में जमा पर निकासी/स्वीकृति पर कुछ प्रतिबंध और सीमा निर्धारित है। शीर्ष बैंक ने दिशा-निर्देश की एक प्रति बैंक परिसर में जनता के लिए प्रदर्शित करने को कहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर दिशा-निर्देशों के संशोधनों पर विचार कर सकता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने साफ किया है कि यह दिशा-निर्देश बैंक के लाइसेंस को रद्द करने के उद्देश्य से जारी नहीं किये गये हैं। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा।