भारतीय रिज़र्व बैंक ने पश्चिम बंगाल स्थित यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जारी निदेश की अवधि को 19 अप्रैल 2021 से 18 जून 2021 तक दो महीने के लिए बढ़ा दिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल को 18 जुलाई 2018 के कारोबार समाप्ति पर निदेश जारी किया था तथा समय- समय पर संशोधन के साथ इसकी वैधता 18 अप्रैल 2021 तक बढ़ाई गई थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्देश दिए कि सार्वजनिक हित में निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकन के लिए प्रदर्शित की जानी चाहिए।
बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा। परिस्थितियों के आधार पर, समय- समय पर, भारतीय रिज़र्व बैंक इन निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।