महाराष्ट्र के मुबंई स्थित दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जारी दिशा-निर्देशों को 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया है। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक बढ़ाया गया था।
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उक्त निदेश दिनांक 26 अप्रैल 2021 के निदेश के अनुसार बैंक पर दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।
संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 26 अप्रैल 2021 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है, आरबीआई ने कहा।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।