द हिन्दू की एक रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संगम डेयरी को सरकार के कब्जे में लेने के आदेश को रद्द कर दिया है और इसके पुराने प्रबंधन को हमेशा की तरह संचालन कार्य करने की अनुमति दी है।
बता दें कि संगम डेयरी के निदेशकों ने सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिग्रहण के आदेश को चुनौती दी थी, जिस संदर्भ में कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था।
गौरतलब हो कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने संस्था के चेयरमैन और पूर्व विधायक धुलिपल्ला नरेंद्र कुमार और प्रबंध निदेशक पी गोपाला कृष्णन के खिलाफ मामला दर्ज किया था।